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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड

Sat, 29 Nov 2025 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पीड़ित ने थाना महुली में तहरीर दिया कि 10 मई 2018 को 2 बजे उनकी 13 वर्षीय लड़की कक्षा 6 की छात्रा है। घर से बच्चों को लेने हरपुर तिराहे पर जा रही थी। आरोपी उसे अकेली देखकर ट्यूबवेल के पास छेड़ने लगा। पुत्री शोर मचाते व रोते हुए हरपुर तिराहा स्थित चाय की दुकान पर पहुंची। आरोपी उसका पीछा करते चाय की दुकान पर पहुंच गया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर उसे देने लगा। मना करने पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलकर उसके सिर पर उड़ेल दिया। लोगों के आने से आरोपी भाग गया। थाना महुली में रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में पीड़िता सहित 5 गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। साथ ही आठ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने शुक्रवार को छेड़खानी करने व सिर पर कोल्ड ड्रिंक उड़ेलने के मामले में दोष सिद्ध करार देते हुए प्रदीप यादव को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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