संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने पुलिस पार्टी पर हत्या के आशय से फायरिंग करने के दोषी मौजम बंजारा को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया। तत्कालीन कोतवाल बब्बन यादव ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दिया कि 7 नवंबर 2015 को सूचना मिली थी कि रात में बंजारों का गैंग डकैती डालने वाले स्थानों की रेकी करने आने वाला था। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एकाएक बदमाशों ने पुलिस वालों को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। टार्च को जलाकर मौके पर घेर कर तीन बदमाशों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए तीन बदमाशों से चरस, गांजा, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। केस दर्ज होने के बाद विवेचक ने आरोपी मौजम बंजारा के खिलाफ 4 फरवरी 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जुर्म स्वीकार करने पर मौजम बंजारा निवासी तरकुलवा उर्फ भटगांवा थाना श्यामदेउरूवा जिला महराजगंज को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। संवाद