संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 अभियुक्तों को मारपीट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 28 अगस्त न्यायालय सीजे (एसडी)/ एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त महबूब अली, इस्तफाक, मुस्तफा निवासी कस्बा बखिरा को जुर्म स्वीकारोक्त के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। संवाद