संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को यौन उत्पीड़न के अपराध में पांच वर्ष का कारावास व 51,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस की विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 28 अगस्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त मनीष पाल निवासी मैनसिर थाना महुली को अपराध में पांच वर्ष के कारावास व 51,000 रुपये का अर्थदंड का आदेश पारित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा। अन्य अपराध में एक वर्ष के कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी। संवाद