संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के अपराध में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरजीत पुत्र दयालू निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही अभियुक्त अमरजीत निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह विश्वदेव निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह कारावास भुगतना होगा।