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Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 05 Dec 2025 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को कोर्ट उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये के अर्थदंड दंडित किया। न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त झन्ने निवासी बंजरिया को दोषसिद्ध करार दिया। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये का जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा।
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