संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को कोर्ट उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये के अर्थदंड दंडित किया। न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त झन्ने निवासी बंजरिया को दोषसिद्ध करार दिया। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये का जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा।