संतकबीरनगर। कोर्ट ने गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 1100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन और मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 17 जनवरी को न्यायालय जेएम की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्रतिवादी फैय्याज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी छितही एवं सउद अहमद पुत्र जउवाद अहमद निवासी छितही थाना महुली के मामले में आदेश दिया कि अभियुक्तगण फैय्याज अहमद व सउद अहमद को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर गो हत्या निवारण अधिनियम में प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और अर्थदंड से दंडित किया। आरोप पत्र में नामित एक अन्य अभियुक्त जव्वाद अहमद की मृत्यु आख्या पेश की गई।