संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व कुल छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 30 मई को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोहत्या निवारण अधिनियम के अभियोग मामले में अभियुक्त साबिर निवासी खजुरी को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद