संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में दोषी को कोर्ट उठने तक का कारावास व कुल 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 17 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त विश्राम निवासी टेडुआ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अलग-अलग धारा में 3,000 रुपये अर्थदंड का आदेश पारित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद