संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 18 दिसंबर को न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम के अदालत ने थाना दुधारा से संबंधित अभियुक्त मेराज निवासी साफियाबाद को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 2 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।