संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने संजय कुमार पुत्र प्रेम स्वरूप लाल श्रीवास्तव ग्राम मुरादपुर हरिहरपुर की दवा-इलाज पर खर्च हुई रकम पर 10 प्रतिशत ब्याज, 50,000 मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा 10,000 रुपये परिवाद व्यय में के रूप में चुकाने का आदेश स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि संजय कुमार प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपना एवं अपनी पत्नी तथा बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराया था। इसका उचित प्रीमियम प्रतिवर्ष भुगतान करता था। 16 दिसंबर 2024 को उसने अपने बीमा का रिनुअल कराया परंतु अगस्त 2025 में यूरिन संबंधी दिक्कत होने पर पीजीआई लखनऊ में दिखाया तो वहां जांच में पता चला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु पीजीआई में लंबी प्रतीक्षा होने के कारण इंतजार करना मुनासिब न समझते हुए ऑपरेशन यथाशीघ्र कराने के लिए पीड़ित गोरखपुर एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर केयर नंबर पर क्लेम रजिस्टर्ड कराया।
25 अगस्त 2025 को ऑपरेशन के दौरान पता चला कि उसकी बाई किडनी कम काम कर रही है। ऐसी स्थिति में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रकम भुगतान के लिए क्लेम दाखिल किया परंतु हेल्थ कंपनी ने उसका ा