धनघटा। उमरिया बाजार में संचालित न्यू आर्या हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। संचालक पर आरोप है कि वह बगैर डॉक्टर के अस्पताल को संचालित कर रहे थे। जिससे एक मरीज की जान चली गई थी।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम रतन के जरिए थाने पर दी गई तहरीर में कहा गया है कि न्यू आर्या हॉस्पिटल उमरिया बाजार के संचालक विष्णु कुमार पर चपरा पूर्वी गांव निवासी रेखा पत्नी सुनील कुमार ने आरोप लगाया था कि विष्णु कुमार के जरिए किए गए इलाज के कारण उनके पति की मौत हो गई थी।
इस तरह के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम अरुण कुमार वर्मा के नेतृत्व में 18 फरवरी 2025 को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। उस समय अस्पताल पर तीन मरीजों का इलाज किया जा रहा था।
अस्पताल के संचालक विष्णु कुमार से डॉक्टर के बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभी कहीं गए हैं। टेलीफोन के जरिए बात करा रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति से बात करने के बाद अस्पताल संचालक ने कहा कि यही डॉक्टर हैं।
जब अस्पताल के रजिस्टर्ड डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वह दो दिन से अस्पताल पर नहीं गए हैं। इस समय झांसी में मौजूद हैं। विष्णु झूठ बोलकर बगैर किसी चिकित्सा डिग्री के इलाज करने का दोषी पाया गया है। एसओ रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि इस मामले न्यू आर्या हॉस्पिटल उमरिया बाजार के संचालक विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। संवाद