संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 29 अक्तूबर को न्यायालय सीजे (एसडी)/ एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित दोषी सिद्ध अभियुक्त शब्बीर उर्फ साजिद अली निवासी नेतारी को उक्त सजा से अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन के सादा कारावास की सजा भुगतनी होगी।