संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आरोपी दुर्गेश कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। बखिरा पुलिस को पीड़िता की मां ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपनी ननिहाल थी। उसको आरोपी 15 जून 2025 को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। आरोप लगाया कि आरोपी के माता पिता व दो अन्य ने लड़की को भगाने में सहयोग या। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने दुर्गेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद