संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम में दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 12 अगस्त को न्यायालय सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त सुनील निवासी जमोहरा को जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद