संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने मजदूर को शराब पिलाकर धोखे से जमीन का बैनामा कराने व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाए गए पन्ने लाल की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है।
आरोपी के अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम डीघा की रहने वाली सरोजा देवी ने आरोप लगाया कि गांव के श्रवण कुमार यादव, उनके भाई ध्रुव चंद यादव व उनके अन्य साथी पन्नेलाल यादव निवासी ग्राम भारपही थाना सहजनवा गोरखपुर ने उसके पति बाल किशुन उर्फ बाल कृष्ण को रुपये व शराब पिलाकर 22 फरवरी 2024 को धोखाधड़ी से डेढ़ बिस्वा जमीन श्रवण कुमार यादव के नाम बैनामा करवा लिए है। आरोप है कि उसके पति उन तीनों लोगों के आत्महत्या करने के उकसाने पर रेलवे पटरी पर जाकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। सत्र न्यायालय अनिल कुमार वर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पन्नेलाल यादव निवासी ग्राम भरपही थाना सहजनवां गोरखपुर की जमानत स्वीकार कर ली।