संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फल स्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया।
12 नवंबर को न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त सफी मोहम्मद उर्फ धुधुर को सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई अवधि व 3,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।