संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष की परिवीक्षा व 25 हजार रुपये के निजी बंध पत्र से दंडित किया गया। बखिरा क्षेत्र के पीड़िता ने 21 मई 2003 को बखिरा थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमे कहा था कि बेलहर निवासी घनश्याम ने से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने धनश्याम को एक साल की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए व 25 हजार रुपये के निजी बंध-पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष निर्णय की तिथि से सात दिवस के अंदर निस्पादित करने का आदेश दिया।