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Sant Kabir Nagar News: दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Tue, 05 Aug 2025 10:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पांच अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त बजरंग साहनी निवासी खड़वार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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