संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पांच अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त बजरंग साहनी निवासी खड़वार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद