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Sant Kabir Nagar News: राज्य सूचना आयुक्त ने सीडीपीओ बघौली पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

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संतकबीरगर। राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बघौली पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनसे वर्ष 2006 में चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चयनित डीएम से अनुमोदित सूची मांग गई थी।
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जूरी गांव निवासी अधिवक्ता श्रवण कुमार गौड़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दो बिंदुओं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संतकबीरनगर से सूचना मांगी थी। एक बिंदु पर जवाब नहीं मिलने पर अधिवक्ता ने राज्य सूचना आयुक्त का दरवाजा खटखटाया। आयुक्त के यहां मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद सीडीपीओ बघौली सूचना नहीं दिए जाने की वजह से राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माने की रकम इनके वेतन से कटौती किए जाने की बात कहीं है।
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