- बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित
- कुल्हाड़ी से सर पर वार कर बहन और भाभी के सामने बेटे ने की पिता की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने बहन और भाभी के सामने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पुत्र महेश चौधरी को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि थाना महुली के ग्राम गिठनी निवासी पार्वती ने थाना महुली में 16 अप्रैल 2022 को तहरीर दिया कि उसके सगे भाई महेश चौधरी पिता सुरेश चौधरी को घरेलू बातों को लेकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गया है। बहन की तहरीर के आधार पर पिता की हत्या के मामले में भाई महेश चौधरी के खिलाफ थाना महुली में केस दर्ज हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल कुल्हाड़ी पुलिस ने बरामद किया।
विवेचक ने विवेचना के बाद पिता की हत्या के आरोप में आरोपी महेश चौधरी (पुत्र) के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में आरोपी ने पिता की हत्या से इन्कार कियन्वऔर विचारण की मांग की। कोर्ट में वादिनी मुकदमा बहन पार्वती सहित अन्य भाई व गवाहों की गवाही मेडिकल रिपोर्ट, डाक्टर का बयान व अभिलेखीय साक्ष्य व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने के बाद पर अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पिता सुरेश चौधरी (मृतक) की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर बहन और भाभी के सामने हत्या करने के दोषी बेटे महेश चौधरी को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।