संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। परिवहन विभाग की तरफ से छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर एक फरवरी से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाहन मालिकों को एक मुश्त रोड टैक्स देना होगा। 15 वर्षों तक वाहन स्वामियों को अलग से रोड टैक्स नहीं देना होगा।
जानकारों के अनुसार अब तक छोटे-बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था। नई व्यवस्था से छोटे वाहन संचालकों को बार-बार कर जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें विभागीय प्रक्रिया व कार्यालय का चक्कर लगाने से भी फुर्सत मिलेगी। एक फरवरी से नई व्यवस्था के तहत 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स की व्यवस्था की गई है। वाहन मालिक व्यक्तिगत वाहन की तरह एक मुश्त कर जमाकर सकेंगे। जबकि 7500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगा।