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Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास के चार दोषियों को छह-छह वर्ष का कारावास

Tue, 18 Feb 2025 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के चार दोषियों को छह-छह वर्ष की कठोर कारावास एवं 72 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से तीन पीड़ितों को प्रतिकर भी दिया जाएगा। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषियों को चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के भाटपार गांव निवासी रियाज अहमद ने कोतवाली पुलिस को अपने शिकायत में बताया कि 2 फरवरी 2015 की शाम सात बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय गांव के जाहिद अली, अबरार अली, सद्दाम, हमीद तथा हामीद हाथ में लाठी, डंडा, चाकू से लैस होकर आए और पुराने मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे।
जब उन्होंने सुलह से मनाकर दिया तो वे नाराज हो गए और हत्या करने की नियत से चाकू और लाठी से प्राण घातक हमला किए। मारपीट में रुआब अली, मोहम्मद आलम, नेबू खातून को चाकू और अन्य लोगों को डंडे से चोटें आईं।
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मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ। अभियोजन की तरफ से कुल नौ सक्षियों का साक्ष्य कराया गया। दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने आरोपी जाहिद अली, सद्दाम, अबरार तथा हामिद को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 72 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
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साथ जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार मोहम्मद आलम, 15 हजार रूआब अली और 15 हजार रुपये नेबूनिशा को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।
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