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Sant Kabir Nagar News: चेक बाउंस व धोखाधड़ी के मामले में सजा बरकरार

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित पांच लोगों से बालू कारोबार और लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.04 करोड़ की ठगी के आरोपी संतोष कुमार चतुर्वेदी निवासी भिटहां थाना महुली को अदालत से राहत नहीं मिली।
अदालत ने शनिवार को उसकी अपील खारिज करते हुए एसीजेएम न्यायालय द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के साधारण कारावास और 1.26 करोड़ के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा। फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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अभियोजन के अनुसार वर्ष 2021 में संतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव के बालू भंडारण लाइसेंस पर 9,000 मासिक वेतन पर मैनेजर के रूप में कार्यरत था। कारोबार के हिसाब-किताब की जिम्मेदारी संभालते हुए उसने 78 लाख का गबन कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि रकम से जमीन और वाहन खरीदे हैं। दबाव पड़ने पर उसने 67 लाख का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया।
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