संतकबीरनगर। परिवहन विभाग में लगे शिविर में फिटनेस की जांच न कराने वाले स्कूली व प्राइवेट बसों के पंजीयन को निलंबित कर दिया गया है। कुल 173 बसों का पंजीयन निलंबित हुआ है। इस कार्रवाई से बस स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है।
एआरटीओ प्रियवंदा सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर निजी बसों के साथ स्कूलों में संचालित समस्त वाहनों की जांच के लिए आठ जुलाई और 22 जुलाई को फिटनेस एवं परमिट अपडेट कराने के निर्देश दिया गया था। इसके बाद दोनों तिथियों में शिविर लगाया गया, इसका प्रचार-प्रसार भी हुआ। साथ ही बस स्वामियों को डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गई। उसके बावजूद जिले के 73 प्राइवेट बसों की फिटनेस और परमिट एवं 51 स्कूली वाहनों की फिटनेस और परमिट अपडेट नहीं कराया।
चूंकि फिटनेस एवं परमिट समाप्त होने से वाहनों के संचालन से जनसामान्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः ऐसे समस्त वाहनों का मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) के अधीन पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। यदि बगैर फिटनेस एवं परमिट ऐसे वाहन संचालित होते मिलेंगे तो उनके विरुद्ध चालान के साथ ही केस दर्ज कराया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। एआरटीओ की इस कार्रवाई से वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है।