संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को दो वर्ष एक माह की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त मोहम्मद ताहिर उर्फ बब्लू निवासी ईदगाह रोड मोतीनगर को अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद