फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास

Wed, 04 Dec 2024 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर महमुदूल हसन उर्फ अब्बू को बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

किशोरी के पिता ने धनघटा पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि बेटी को 12 मार्च 2015 को एक शख्स बहला-फुसला कर लेकर चला गया। खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं चला। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी महमुदूल हसन उर्फ अब्बू के विरुद्ध किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही हुई और 10 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। घटना के समय किशोरी की उम्र 17 वर्ष 11 माह नौ दिन थी। पिता और किशोरी सहित अन्य गवाहों की गवाही, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और पक्षों की बहस को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने धनघटा क्षेत्र निवासी महमुदूल हसन उर्फ अब्बू को बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें