- 30 हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पांच सितंबर को न्यायालय एएसजे एफटीसी दो की कोर्ट ने थाना महुली में पंजीकृत दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त गंगाराम चौधरी पुत्र हरीराम निवासी बेल्डुहा को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर सात वर्ष की कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड़ से दंड़ित किया। अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगा। अदा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकार अदा की जाएगी। दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अभियुक्त को वारंट भेजकर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाए।