संतकबीरनगर। जिला कारागार में सजा काट रहे सजायाफ्ता अभियुक्त के सजा में शामिल अर्थदंड एक समाजसेवी संस्था ने किया। जिसके बाद उसे जिला कारागार से रिहा गया।
जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय ने बताया कि गोंडा जनपद के छपिया थाना क्षेत्र स्थित शीतलगंज गांव निवासी गंगाराम पुत्र शिवगुलाम गैर इरादतन हत्या के मामले में 30 जून वर्ष 2018 में सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड का सजा हुआ था। तभी से वह जेल में अपनी सजा काट रहा था। सजा पूरी होने के बाद वह अर्थदंड जमा करने की स्थिति में नहीं था। जेल के भीतर उसका चालचलन भी काफी ठीक रहा। सजायाफ्ता की उम्र भी लगभग 70 वर्ष के आसपास थी। जिसके बाद जिला कारागार की तरफ से पहल करने के बाद अलहेरा एजूकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने सजायाफ्ता गंगाराम के अर्थदंड की धनराशि दस हजार रुपये जमा की। जिसके बाद उसे पांच सितंबर को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।