दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
अधिवक्ता पवन माझी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि 17 वर्षीय बेटी नाना के वहां रहकर इंटर की परीक्षा दे रही थी। 23 मार्च 2015 को नाना के घर से यह कहते हुए निकली की वह गोरखपुर जा रही है, लेकिन वहां न जाकर थाना दुधारा के आरोपी के साथ बाइक पर जाते हुए देखी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
विवेचना में पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान से आरोपी पर पीड़िता को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। गवाहों व पीड़िता के बयान आरोपी पर अपराध साबित नहीं कर पाए। ऐसे में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद