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Sant Kabir Nagar News: दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Sat, 20 Sep 2025 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय सीजे एसडी ने न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। मेंहदावल पुलिस ने 24 अक्तूबर 2002 को अवैध शस्त्र के साथ घूरापाली निवासी विनोद कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद
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