संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत अबकारी अधिनियम के दोषी शिवशंकर निवासी रुईहट्टा को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद