संतकबीरनगर। राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार शनिवार को जिले में आए। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपील अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित नियमों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आवेदक के ओर से मांगी गई सूचनाओं को 30 दिवस के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं। उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रत्येक दशा में आवेदक को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्न के रूप में अवश्य लगाए जाएं। जिसमें सूचना मांगने वाले के आशय की पुष्टि हो। संवाद