संतकबीरनगर। बेलहरकला क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, पॉक्सो और एससी/ एसटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन स्तर से आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारों की मानें तो अब दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की संभावनाओं पर भी विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
पुलिस ने विवेचना के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण माना है। घटना से संबंधित डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन की ओर से रासुका की कार्रवाई के लिए आरोपियों के आपराधिक कृत्य, मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। संवाद