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Sant Kabir Nagar News: डाक पाल की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 02 Apr 2025 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एसएसएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन न करने तथा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय के न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आरोपी डाक पाल प्रदीप कुमार सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरान्त निरस्त कर दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी आशीष प्रसाद पांडे ने बताया कि वादी मुकदमा शाखा डाकघर बजहरा थाना दुधारा में शाखा पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत है। आरोपी शाखा डाकघर (पांचवां) दुधारा में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत है। विभागीय समकक्ष के नाते विश्वास का संबंध व मित्रता थी। आठ जनवरी 2021 को विषम परिस्थितियों में आरोपी प्रदीप कुमार सिंह को जगदीश पोस्ट मास्टर दुधारा के समक्ष 19 हजार रुपये एक माह के लिए उधार दिया था।
9 सितंबर 2021 को डाकघर दुधारा पर आरोपी से जब अपने रुपये की मांग किया तो आरोपी उसको दुधारा डाकघर ने अपशब्द कहे और मारपीट पर उतारू हो गए। इस मामले में थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश का अनुपालन नहीं करने तथा न्यायालय की आदेश का अनुपालन नहीं करने पर तथा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी प्रदीप कुमार सिंह निवासी अहिरौली थाना दुधारा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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