पुलिस के पास सुनवाई न होने पर पीडि़त ने ली थी कोर्ट की शरण
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मैनेजर और पंप मालिक पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप संचालक पर 26 लाख 90 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस के पास कार्रवाई न होने पर पीडि़त ने मामले में कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर धनघटा पुलिस ने आरोपी पंप संचालक और उसके मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
धनघटा थाना क्षेत्र के रामपुर बरौनी खर्चा गांव निवासी मोहम्मद असहर ने कोर्ट में दिए अपने प्रत्यावेदन में बताया कि विपक्षी मोहम्मद आरिफ पुत्र अमीन खान निवासी मझौरा थाना मुडेंरवा, जनपद बस्ती उनके गांव पर एके पेट्रोलियम के नाम से पेट्रोलपंप चलाते हैं। उनकी मांग के अनुसार पेट्रोल पंप मैनेजर जमील अहमद पुत्र मोहम्मद शकील ग्राम बजहरा कराह पिठिया, थाना लालगंज जनपद बस्ती के बैंक खाते में विभिन्न तिथियों में बड़ौदा यूपी बैंक व सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया के खाते में उनको 30 जून 2022 के बाद विभिन्न तिथियों में कुल 26 लाख 90 हजार रुपये दिए थे।
विपक्षी ने कुछ लोगों के सामने उनको छह मार्च 2023 को तीन लाख दो हजार रुपये वापस दिया था। इसके बाद कई बार दौड़ने पर झूठा आश्वासन देते थे। 16 जून को रुपये वापस करने की मांग पर विपक्षी पेट्रोल पंप के ऑफिस में रखा हुआ लोहे का सरिया उठाकर मां-बहन की गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिए। विपक्षी ने दुबारा रुपये मांगने पर जानमाल की धमकी दी। किसी तरह से वह वहां से भागकर अपनी जान बचाए।
एसओ धनघटा अनिल कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर रुपये हड़पने के मामले में पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजर के विरुद्ध तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है।