भारत सरकार ने एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया है।
इसके तहत अंत्योदय कार्ड उपभोक्ताओं से 25 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम गेहू, दो किलोग्राम चीनी का मूल्य 122 रुपया निर्धारित है। उपभोक्ता साफिया खातून, समशुल, चन्द्रावती, सादिक अली, कन्हैया लाल, शवीरून्निशां, सोना देवी, असगर अली का आरोप है कि कोटेदार द्वारा प्रति कार्ड 22 किलो चावल, 10 किलो गेेहूं दो किलो चीनी के बदले ग्रामीणों से 147 रुपये लिया जा रहा है।
कोटेदार से इसकी शिकायत करने पर उपभोक्ताओं को डांटकर भगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कर आरोपी कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ग्राम प्रधान शमीम अख्तर अंसारी ने बताया कि कोटेदार की मनमानी की शिकायत है। कई बार कहने के बावजूद कोटेदार द्वारा अनाज का सत्यापन कराए बिना ही गल्ले को वितरित कर दिया जाता है।
उपभोक्ताओं से पूरा पैसा लेकर कम खाद्यान देना गलत बात है। इसकी जांच कराई जाएगी। रही बात एफसीआई केंद्र से कम खाद्यान सप्लाई की बात तो इसकी भी शिकायत मिश्रोलिया गांव में देखने को मिली। इसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
एपी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी