- बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले में छह माह से रह रहे उन लोगों को भी लोकसभा चुनाव में मताधिकार का मौका मिलेगा जो दूसरे जिले और राज्य के निवासी हैं। बशर्ते इसके लिए बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए उन्हें नामांकन से पहले आवेदन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मतदाता लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनें और मतदान जरूर करें। जो लोग पिछले छह माह से जिले में रह रहे हैं वे लोग यहां के वोटर बन सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़वाने से लेकर मतदान तक की अहम जानकारी डीएम ने दी। डीएम ने कहा कि एक अप्रैल 2024 को यदि 18 वर्ष पूरे हो गए हैं तो मतदाता सूची में कोई भी अपना नाम जोड़वा सकता है।
एप की मदद से मतदाता अपना नाम, मतदान केंद्र, मतदान तिथि व समय की जानकारी, यहां तक की वोटर बनने की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं। एप को गूगल प्ले स्टोर या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।