संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप छल करके पूर्व विधायक की जीप लेकर फरार होने के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपये के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 30 अगस्त को न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम की कोर्ट ने दंडादेश पारित किया। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 1991 को द्वारिका प्रसाद पूर्व विधायक निवासी धमइचा थाना कोतवाली खलीलाबाद ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दी थी। आरोप था कि मुस्तफा निवासी धौरहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद व अन्य ने उनकी जीप को छल करके लेकर फरार हो गए, जिसके आधार पर केस पंजीकृत कर विवेचना एसआई गोरखनाथ यादव ने पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। संवाद