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अधोमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर छह पर लगाया अर्थदंड

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अधोमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर छह पर लगाया अर्थदंड
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अलग-अलग मामलों में एडीएम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में अधोमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर छह कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के जरिए एक माह के अंदर जमा करें, अन्यथा की दशा में आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
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एडीएम मनोज कुुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मराज शुक्ल ने 29 सितंबर 2016 को धनघटा के गागरगाड़ के पास वाहन से विक्रय के लिए ले जाई जा रही पान सामग्री की जांच की। विक्रेता सुरेंद्र ने बताया कि इसके मालिक मेसर्स राम निवास किराना डीलर के प्रोपराइटर अयोध्या प्रसाद निवासी मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद हैं। वाद रजिस्टर कर विपक्षी को उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस तामिला के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में संबंधित के खिलाफ 80 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजमणि प्रजापति ने मेंहदावल क्षेत्र के पिपरा बोरिंग के पास 25 अप्रैल 2017 को दाल, चीनी, बेसन, बिस्कुट आदि की जांच की। विक्रेता खालिद खान लाइसेंस, बिल आदि नहीं उपलब्ध करा पाया। वाद रजिस्टर कर नोटिस जारी किया गया तो न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ, लेकिन उसके बाद उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में खालिद खान निवासी परासी गनवरिया पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने 16 फरवरी 2017 को खलीलाबाद के गोलाबाजार में एक गाड़ी पर रखे गए इलायची की जांच की। इस मामले में संबंधित लोगों पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने 10 अगस्त को बबलू रेस्टोरेंट बाईपास चौक खलीलाबाद पर जांच की, दुकानदार इश्तियाक निवासी पठान टोला लाइसेंस नहीं दिखा पाया। दुकान में अधोमानक खाद्य पदार्थ पाया गया। इस मामले में एडीएम ने विक्रेता पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन मामलों में अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी के जरिए जमा करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी।
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