संतकबीरनगर। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत 2000 रुपये जमा करके जिन उपभोक्ताओं ने ओटीएस में पंजीकरण कराया है, और छूट के बाद का अवशेष जमा नहीं किया है वे 31 मार्च तक जमा कर दें। अन्यथा उनके पंजीकरण की धनराशि और 100 प्रतिशत ब्याज की छूट एवं मूलधन की छूट समाप्त हो जाएगी। साथ ही यह धनराशि बिल में जुड़ जाएगी। यह जानकारी अधीक्षण अभियंता विद्युत रमेश सिंह ने दी । उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि अवशेष बकाया जमा कर दें, जिससे योजना का लाभ मिल सके। अन्यथा विद्युत कनेक्शन काटने और आरसी भेजकर वसूली कराइ्र जाएगी। संवाद