संतकबीरनगर। एआरटीओ कार्यालय में बकाया टैक्स को लेकर एकमुश्त समाधान योजना पांच फरवरी तक चलेगी। यह जानकारी देते हुए एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध कर बकाया के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माने से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है।
वाहन स्वामी अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के बाद बकाया कर पर लगने वाले जुर्माने को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान आर 7500 किग्रा तक) के लिए 200 रुपये तथा शेष वर्ग के वाहनों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। ऐसे सभी परिवहन वाहन जिनके प्रकरण किसी कोर्ट अथवा उप परिवहन आयुक्त में अपील पुनरीक्षण के लिए लंबित है वह वाहन स्वामी भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। ा