- जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
- क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च के 25 हजार रुपये भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने खराब वाशिंग मशीन की कीमत 12 हजार 500 रुपये क्रय करने की तिथि से दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 60 दिन के अंदर खराब मशीन को वापस लेकर नई वाशिंग मशीन प्रदान करने का आदेश वीपी मेसर्स राजपूत इंटर प्राइजेज और हायर ए आई लिमिटेड के चेयरमैन को दिया है। पीड़ित को क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च 25 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
अमित कुमार श्रीवास्तव निवासी नेदुला चौराहा खलीलाबाद ने 8 नवंबर 2020 को एक अदद वाशिंग मशीन जिसका मूल्य साढ़े बारह हजार रुपये में वैल्यू प्लस मेसर्स राजपूत इंटर प्राइजेज सरौली मेंहदावल रोड खलीलाबाद की दुकान से खरीदा था। वाशिंग मशीन पर 24 माह की वारंटी थी। मशीन में आवाज आने और टूटने की शिकायत करने पर दूसरी वाशिंग मशीन नहीं दिया। मैकेनिक के मरम्मत करने पर भी वाशिंग मशीन सही नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। बहस को सुनने के बाद और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आयोग ने फैसला सुनाया है।