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Sant Kabir Nagar News: नकल के आरोपी को रिहा करने का आदेश

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संतकबीरनगर। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल चंदन सिंह की अदालत ने परीक्षा अधिनियम में अनुचित साधन का प्रयोग करने के मामले में आरोपी पंकज कुमार को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए भविष्य में ऐसी घटना न कारित करने की चेतावनी देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
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मामले में जनपद सिद्धार्थनगर थाना बांसी पुरानी कचहरी बांसी निवासी पंकज कुमार के विरुद्ध नकल करने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक शिव शंकर राय राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बेलहर थाना बखिरा में 2001 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। दौरान विचारण आरोपी के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर परीक्षा अधिनियम थाना बखिरा में दर्ज मामले में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल चंदन सिंह की अदालत ने पंकज कुमार को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए भविष्य में ऐसी कोई घटना न कारित करने की चेतावनी देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
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