- सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को दिया आदेश
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक कॉपी 24 घंटे के अंदर पेश करने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। धोखाधड़ी कर 2.50 लाख रुपये हड़पने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने क्रिपटवो फाइनेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत सात लोगों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम चंगेरा के विजयनाथ से आरोपियों ने कहा कि डेल्टा क्वाइन कंपनी के ट्रस्टवैलेट एप रुपये लगाने पर 18 प्रतिशत लाभ डालर में होगा। आरोप लगाया कि वह एप डाउनलोड कर उससे दो लाख पचास हजार रुपये ठग लिए। 29 अप्रैल को जब उसने आरोपियों से अपना रुपया वापस मांगा तो आरोपियों ने रुपये देने से इन्कार किया। और जानमाल की धमकी दी।
मामले में कांटे चौकी पर पक्षों को बुलाया गया पर बात नहीं बनी। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर विजयनाथ ने मजबूर होकर सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद छोटेलाल, बनवारी, अनिरुद्ध, बिंदु, शैलेश निवासीगण चंगेरा कोतवाली खलीलाबाद, अख्तर हुसैन निवासी दसावा थाना दुधारा, धर्मेंद्र जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थानाध्यक्ष कोतवाली खलीबाद को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने, विवेचना करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति 24 घंटे के अंदर न्यायालय को प्रेषित करने का आदेश दिया है।