संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता विद्यानंद ने बताया कि धर्मसिहवा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी की मां ने कोर्ट में तहरीर दी थी। कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव का आरोपी युवक-बहला फुसलाकर आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली है। 28 फरवरी 2022 को उसने फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो बाद में वायरल हो गया। जानकारी होने पर आरोपी से पूछताछ की तो अपशब्द से अपमानित करते हुए धमकी देते हुए कहा कि उसकी बेटी को भागा कर शादी कर लेगा और जिंदगी बर्बाद कर देगा।
घटना की सूचना थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रजिस्ट्री के माध्यम से एसपी को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण लेनी पडी। कोर्ट ने आरोपी 19 वर्षीय युवक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश धर्मसिंहवां पुलिस को दिया है। कोर्ट ने तीन दिन में आख्या उपलब्ध कराने को कहा है। संवाद