संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की अदालत ने उधार दिए रुपये मांगने पर अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने, जान से मारने की धमकी देने और जेब से रुपये निकालने के मामले में सुनवाई के बाद दो भाइयों के खिलाफ एसओ महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना महुली क्षेत्र के नाथनगर निवासी दुकानदार अनुराग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाथनगर चौराहे पर बैग की दुकान है। उसकी दुकान से विशाल और विवेक ने एक बैग उधार लिया और रुपये मांगने पर नाराज होता था। 23 जून 2025 को शाम 6 बजे वह अपनी बाइक में तेल भराने भिटनी चौराहे पर गए थे। उसी समय विशाल व विवेक बाइक से आकर अपशब्द कहते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और उसकी जेब से विशाल ने 700 रुपये निकाल लिया। मामले में महुली थाना व एसपी को सूचना देने के बाद भी दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। संवाद