संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की अदालत ने महिला का स्नान करते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोपी हरिकेश व जान से मारने की धमकी देने में आरोपी के भाई राकेश के विरुद्ध थानाध्यक्ष धनघटा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम की पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उसके पड़ोस का आरोपी उसके घर आता जाता था। 15 जुलाई 2023 को आरोपी ने उसका स्नान करते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया। संवाद