संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने मारने-पीटने और जान से मारने की धमकी देने तथा मोबाइल तोड़ने व 10 हजार रुपये छीनने के मामले में आरोपी दो भाइयों समेत छह के विरुद्ध सीओ धनघटा को केस दर्ज करने का आदेश दिया।
थाना महुली क्षेत्र के ग्राम सडहरा निवासी रोहित कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 4 अगस्त 2025 को शाम करीब सात बजे नाथनगर से सिलाई का माल देकर अपने घर जा रहा था। जब वह भिटहा मझौवा सिवान के बीच पुलिया के पास पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए लाठी-डंडा से लैस ग्राम भिटहा के दीपक सिंह उर्फ दीप चंद, विशाल सिंह, विकास सिंह, मुन्ना गुप्ता, शिवकुमार व विवेक सिंह उर्फ आदित्य उसे अपशब्द कहते हुए अपमानित करने लगे। मना करने पर लात-घूंसा व लाठी-डंडा से पीटने लगे। दीपक सिंह उर्फ दीपचंद उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसका 10 हजार रुपये भी छीन लिए।